Bilkis Bano Case बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कैसे स्वीकार्य है? ये बिल्कुल गलत है। जनहित याचिका में हम अपील पर कैसे बैठ सकते हैं? जनहित याचिका के खिलाफ अपील पर सुनवाई उचित नहीं है।
नई दिल्ली। बिलकिस बानो केस के दो दोषियों की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार (19 जुलाई) को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराए गए दो दोषियों की सजा में दी गई छूट को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के 8 जनवरी के फैसले के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
बता दें कि दोनों दोषियों ने मांग की थी कि जब तक उनकी रिहाई पर गुजरात सरकार फैसला लेती है, तब तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए सुनवाई से साफ मना कर दिया।
दो दोषियों की याचिका पर विचार करने से SC ने किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों में से दो की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनकी छूट रद्द करने के 8 जनवरी के फैसले को चुनौती दी गई थी।

